- सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी किया आदेश
रांची। झारखंड में सहायक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। नए विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसका आदेश शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 30 अगस्त, 2022 को आदेश जारी किया है।
अपने आदेश में सचिव ने लिखा है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद का सृजन संकल्प (संख्या-2102, दिनांक 30.08.2022) द्वारा किया गया है। इसका वेतनमान लेवल-4 (अपु. 5200-20200 ग्रेड पे 2400) है। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के समान वेतनमान लागू है।
सचिव ने लिखा है कि राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में, जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो यानी नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया हो, को छोड़कर सभी विद्यालयों में अब ‘सहायक शिक्षक’ के पद का नाम ‘सहायक आचार्य’ किया जाता है। इसका वेतनमान लेवल-4 (अपु 5200-20200 ग्रेड पे 2400) होगा।
सचिव ने लिखा है कि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ हो और आयोजित परीक्षा के संदर्भ में परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ हो, को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि सहायक शिक्षक के बदले लेवल-4 में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाय।