CG : आयुक्त की मौजूदगी में कंचनबाग में निगम ने ध्‍वस्‍त किया अवैध प्लाटिंग

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हेमंत वर्मा

राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)। शासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने और अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने का नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने का नोटिस दिया गया है।

इसी कड़ी में 7 सितंबर को नगर निगम आयुक्त डॉ आशुतोष चतुर्वेदी की उपस्थिति में वार्ड नंबर 33 में कंचनबाग के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जब्‍त करने की कार्रवाई की गयी।

आयुक्त ने बताया कि वार्ड नंबर 33 कंचनबाग में (भूमि प.ह.न. 42 खसरा कं. 378/1 रकबा 0.0500 हेक्टेयर) में भूमि पर कालोनाईजर जितेन्द्र जैन आ. टीकमचंद जैन ओसवाल लाईन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण किया गया था। इसकी शिकायत  प्राप्त हुई थी।

कालोनाईजर का उक्त कार्य नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसपर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम द्वारा आयुक्त की उपस्थिति में उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर नाली तोड़ने की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

डॉ चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांचकर नोटिस जारी करें। यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करें।