कोलकाता। बुधवार को ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खिलाफ और कानूनी तौर पर अवैध है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने लाभार्थियों के घरों तक राशन पहुंचाने की इस योजना को लागू करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है।
तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में शामिल रही इस योजना के लागू होने के तुरंत बाद इसके खिलाफ 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी।
दुआरे राशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हालांकि, सिंगल बेंच को इस योजना में कुछ भी गैरकानूनी नहीं लगा था और इसे जारी रखने की अनुमति भी सरकार को दे दी थी।