बिहारः समस्तीपुर में ईडी ने की इस शराब माफिया की 3.51 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

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पटना। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आई है। ईडी ने समस्तीपुर जिले के शराब माफिया वीडियो राय और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध बड़ी कारवाई की है।

ईडी ने वीडियो राय और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी 3 करोड़ 51 लाख 14 हजार रुपये की 8 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जब्त संपत्ति समस्तीपुर जिले में है।

ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई पटना की आर्थिक अपराध इकाई से प्राप्त कई एफआईआर के आधार पर 22 फरवरी को ईसीआईआर दर्ज करके PMLA 2002 के तहत की गई है।

बताया जाता है कि आर्थिक अपराध ईकाई से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने वीडियो राय और अन्य के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 414 (चोरी की संपत्ति को छिपाने में सहायता करना), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) 467 मूल्यवान सुरक्षा/वसीयत की जालसाजी और आईपीसी की धारा 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना) 1860 और धारा 25 (1-बी) ए और धारा 25 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान मिले साक्ष्य और तथ्य के आधार पर वीडियो राय और उसके परिजनों के विरुद्ध तीन FIR दर्ज की गई है। यह भी आरोप लगाया गया था कि वीडियो राय अवैध शराब की खरीद-बिक्री में शामिल था। साथ-साथ उसने बड़ी अचल संपत्ति अर्जित की है।

साथ ही ईडी की जांच से पता चला कि वीडियो राय अपराध से हासिल आय को जमा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ- साथ दूर के रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों का उपयोग कर रहा था। अपराध की आय को छिपाने के प्रयास में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को उधार के पैसे की आड़ में बैंक खातों में भारी धन प्राप्त हुआ।

इसके अलावा वीडियो राय अपनी अवैध आय को असली के रूप में छिपाने के प्रयास में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मनगढ़ंत आईटीआर दाखिल करने में भी शामिल था। जांच से यह भी पता चला कि अपराध की आय को छिपाने के प्रयास में उसने अचल संपत्तियों को तीसरे पक्ष के नाम पर ट्रांसफर कर दिया एवं बिक्री विलेख निष्पादित किया।

इसकी एवज में उसने भुगतान लंबित रखा, ताकि वह और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति कानून की नजर से बची रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की जांच के आधार पर समस्तीपुर बिहार में स्थित 08 अचल संपत्तियों की पहचान आरोपी व्यक्ति वीडियो राय और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से की, जिनकी कीमत 3.51 करोड़ रुपये है और इसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत संलग्न किया गया है।