इस राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून लागू, मुख्यमंत्री बोले- अब जनता का बचेगा पैसा

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पंजाब। बड़ी खबर पंजाब से आई है। राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ कानून पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के इस कानून पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मुहर लगाते हुए मंजूरी दे दी है।

वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है।

सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा- मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

एक पेंशन‘ कानून को मंजूरी मिलने से अब जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा। उन्होंने कहा अब आज इस कानून के लागू होने से विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया।

इस बिल के मुताबिक, अभी से एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी। क्योंकि अब तक व्यक्ति जितने बार भी विधायक बनता था, उतने बार की अलग-अलग पेंशन जोड़कर दी जाती थी।

एक विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसके बाद आगे चलकर हर कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है। वर्तमान समय में 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में एक विधायक ने पेंशन को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान में विधायक ने बताया था कि विधायकों को करीब 75 हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है।

मान सरकार का मानना था कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद 80 करोड़ रुपए तक की भारी बचत राज्य सरकार को होगी। वहीं एक रिपोर्ट में यह आया है कि अभी लगभग 325 विधायकों को पेंशन दी जा रही है। इनमें कई ऐसे विधायक भी हैं, जिन्हें हर महीने 5.5 लाख रुपए तक पेंशन मिल रही थी।