रांची। झारखंड में सामान्य स्कूलों में उर्दू शब्द जोड़ने, साप्ताहिक छुट्टी बदलने को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में 1 अगस्त, 2022 को सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है।
शिक्षा सचिव ने लिखा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर पर वैसे विद्यालयों जो उर्दू विद्यालय के रूप में अधिसूचित नहीं है, के नाम में उर्दू शब्द जोड़कर साप्ताहिक अवकाश रविवार के स्थान पर शुक्रवार करना, मध्याह्न भोजन का संचालन करना और प्रार्थना पूर्व पद्धति में परिवर्तन किये जाने से संबंधित सूचना प्राप्त हुई है। विषय-वस्तु की गंभीरता को देखते हुए सम्यक विचार के बाद कई दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
सचिव ने लिखा है कि उपर्युक्त निर्देश को कार्यान्वित करने में अगर किसी भी स्थानीय व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी मानते हुए न्यायोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।
ये है दिशा-निर्देश
अधिसूचित उर्दू विद्यालय को छोड़कर जिन विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है, उस विद्यालय के नाम में से उर्दू शब्द अविलम्ब हटाया जाय।
साप्ताहिक अवकाश अधिसूचित उर्दू विद्यालयों को छोड़कर शुक्रवार के बजाय रविवार को ही सुनिश्चित कराया जाय। मध्याह्न भोजन का संचालन रविवार को नहीं हो।
किसी भी परिस्थिति में गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को किसी भी तरह का शैक्षणिक गतिविधि नहीं की जाये।
यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में पूर्व पद्धति के अनुसार प्रार्थना करायी जाय।