हिट एंड रन मामले में बीमा कंपनी से 2 लाख मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश

झारखंड
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  • राज्य सरकार से मिलेगा 1 लाख रुपये, लोगों को जागरूक करने की अपील

रांची। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

हिट एंड रन की विस्तार से समीक्षा

उपायुक्त ने रोड एक्सीडेंट के मामलों में बेहद संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट से मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द मुआवजा राशि मुहैया उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

दस्‍तावेज अपलोड करना जरूरी है

उपायुक्त सिन्हा ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि हिट एंड रन केस में जेनेरल इंश्‍योरेंस कॉर्पोरेशन (GIC) द्वारा 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है। ऐसे मामलों में किसी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक है। सभी दस्तावेजों को GIC के पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,  प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी मृतक को राशि मिल सकती है।

सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की

उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस संबंध में लोगों को जागरुक करने की जरूरत है, ताकि सड़क दुर्घटना की परिस्थितियों में मृतक के परिजनों को आर्थिक लाभ दिलाया जा सके। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष, 2021 में 36 हिट एंड रन के मामले आए थे, जबकि इस वर्ष 46 मामले आ चुके हैं।

दिए गये ये विशेष निर्देश

जुडको द्वारा सड़क निर्माण के कार्य की समीक्षा की गई। डायवर्सन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिया गया। सभी डायवर्सन को मानक के अनुरूप दुरुस्त करने का आदेश दिया गया।

आरसीडी को सभी स्पीड ब्रेकर निर्माण का कार्य शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

दलादली चौक पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आरसीडी को और जेएआरडीएसएल को स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया गया।

बरियातु रोड स्थित डॉ आरएन तिवारी क्लीनिक के पास ब्लाइंड स्पॉट के पास लुकिंग मिरर लगाने का निर्देश दिया गया।

दुर्गा सोरेन गोलचक्कर ब्लाइंड स्पॉट पर आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया।

NHAI को गुटुआ ओवरब्रिज पेट्रोल पंप से इटकी तक कट बंद करने एवं सर्विस रोड में गढ्ढा भरने का भी निर्देश दिया गया।

आरसीडी को पिठोरिया थाना से पतरातू रोड में साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।

कचहरी चौक, जेल मोड़ से फिरायालाल चौक तक और सेंट्रल एकेडमी स्कूल पर गड्ढा भरने हेतु आर सी डी को दिशानिर्देश दिया गया।

NHAI को कांठीटांड़ चौक और ब्राम्बे (हाजी चौक) पर ब्लिंकर लगाने का आदेश दिया गया।

ग्रामीण इलाकों में हेलमेट चेक करने के सम्बंध में डीएसपी ट्रैफिक को लगातार संयुक्त चेकिंग अभियान चलाने का निदेश दिया गया।

विद्यार्थियों को  सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जागरुकता अभियान का संचालन करने का आदेश दिया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश के द्वारा पिछली बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

इस अवसर पर एडीएम (लॉ एंड आर्डर), एसडीएम बुंडू, डीएसपी ट्रैफिक, एसडीपीओ बुंडू समेत जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्य, सभी अंचल अधिकारी  उपस्थित थे।