HC ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का दिया आदेश

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। दिल्ली HC ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।

दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। यहां बता दें कि शाहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं। वे बिहार में जदयू- बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं। वे अटल सरकार में मंत्री भी रहे।