लखीमपुर खीरी कांड: हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर लखनऊ से आयी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से आज बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछले 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई।

यहां बता दें कि तिकुनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछले 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए।

इस पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी। फिलहाल, आशीष मिश्रा को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं। लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे।

यहां बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है।