विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर संशय में नहीं रहे सरकारी स्‍कूल, ये है आदेश

झारखंड शिक्षा
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रांची। विद्यार्थियों का अगली कक्षा में नामांकन को लेकर सरकारी स्‍कूल के शिक्षक संशय में नहीं रहें। इस मामले को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने आदेश जारी किया है। इसकी सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी है।

निदेशक ने आदेश में लिखा है कि कक्षा 1 से कक्षा 7 का वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण किया जा चुका है। कई जिलों से यह पूछा जा रहा है कि यदि किसी विद्यार्थी ने उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया हो अथवा उक्त परीक्षा में फेल हो गये हो, तो वैसे विद्यार्थी का अगली कक्षा में नामांकन लिया जायेगा या नहीं ?

निदेशक ने लिखा है कि उपरोक्त आलोक में निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 1 से 8 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। इसमें विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त आधार पर सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है। विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी विद्यार्थी भविष्य में परीक्षा में शामिल होते हुये उत्तीर्ण भी हो। उक्त आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।