‘साबित कीजिए कानून के तहत गिराए मकान’ : बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार को तीन दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस की कार्रवाई केवल कानून के अनुसार ही होगी। सर्वोच्च अदालत जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

10 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में शामिल ‘उपद्रवियों’ के खिलाफ यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत ने अपनी याचिका में कानूनी प्रक्रिया के बिना मकानों को नहीं गिराने के निर्देश देने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अपने निर्देश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह साबित करे कि उसकी कार्रवाई नगरपालिका कानून के अंतर्गत कैसे थी। हालांकि अदालत ने कहा कि विध्वंस पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन इसे कानून के अंतर्गत लाने के लिए आदेश दिया जा सकता है।