रांची। झारखंड में कार्यरत MPW नियमित होंगे। इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। उक्त जानकारी निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ मार्शल आईन्द ने दी। वे बुधवार को झारखंड राज्य MPW कर्मचारी संघ और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे।
संघ के बैनर तले तीन मांगों को लेकर 1 जून, 22 को स्वास्थ्य निदेशालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें राज्यभर के MPW कर्मचारियों ने भाग लिया था। धरना-प्रदर्शन के क्रम में निदेशक प्रमुख के कार्यालय कक्ष में महासंघ और संघ के प्रतिनिधियों से बात हुई। कई मांगों पर लिखित सहमति के बाद स्वास्थ्य निदेशालय के घेराव की समाप्ति की घोषणा की गई।
धरना प्रदर्शन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, आशीर्वाद महतो, सौरभ दुबे, MPW कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव कार्तिक उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार, मो हाशिम, विजय राम, प्रभाकर पाठक, जयप्रकाश, जैतून पूर्ति, गेना लाल मंडल, सूरज राम, मंगल हेम्ब्रम, वरुण पाल, विनोद कुमार वर्मा, संजय कुमार, रामानुज कुमार, सुजीत कुमार, अजित कुमार सिंह, प्रणय रंजन सिंह, विकास कुमार, प्रफुल्ल कुमार, गोविंद साहू सहित राज्य के विभिन्न जिलों के MPW कर्मचारी शामिल हुए।
धरना प्रदर्शन के बीच में ही धरना स्थल पर ही निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ मार्शल आईन्द उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में कार्यरत MPW को नियमित किये जाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है। सभी को समायोजित किया जाएगा। पूर्व के सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा। सेवा विस्तार का प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। उन्होंने महासंघ और संघ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर लिखित समझौता भी किया।
लिखित सहमति के बिंदु
नियमितीकरण के लिए संचिका विभाग को पृष्ठांकित की गई है।
अवधि विस्तार से संबंधित संचिका विभाग को पृष्ठांकित की जा चुकी है।
श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्त बहुउद्देशीय कार्यकता (पुरुष) के टीए/डीए भुगतान के संबंध में वांछित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 से संबंधित लंबित मामलों के संबंध में संघ द्वारा सूची उपलब्ध कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
आज के धरना-प्रदर्शन में सम्मलित MPW के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिनांक 1.6.2022 एक दिन का आकस्मिक अवकाश संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।