jharkhand : उपद्रवियों का पोस्‍टर लगाने पर एसएसपी को नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर सड़क किनारे लगाने पर रांची के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है। इस मामले में गृह विभाग के प्रधान सचिव ने स्पष्टीकरण मांगा है। दो दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का ने रांची के वरीय आरक्षी अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा को 10 जून, 2022 को रांची में हुई घटनाओं में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर 14 जून, 2022 को लगाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण दो दिनों के अंदर मांगा है। प्रधान सचिव ने कहा है कि रांची में हुई घटनाओं में नाजायज मजमो में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों और हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के फोटो सहित पोस्टर रांची पुलिस द्वारा लगाए गए, जिनमें कई व्यक्तियों के नाम एवं अन्य विवरण भी दिए गए।

प्रधान सचिव ने कहा है कि यह विधिसम्मत नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल -संख्या-532/2020 में 9 मार्च, 2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध है। उपरोक्त पारित आदेश में न्यायालय द्वारा सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे।

प्रधान सचिव ने कहा है कि अदालत ने निर्देश दिया था कि न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि बिना कानूनी अधिकार के व्यक्तियों के व्यक्तिगत जानकारी वाले बैनर सड़क किनारे नहीं लगाएं। यह मामला और कुछ नहीं, बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।