पटना। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह को एके 47 रखने के मामले में सजा हो गई है। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 जून को 10 साल कैद में रहने की सजा दी है। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।