अग्निपथ : कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच बलिया में दो महीने के लिए लगाई गई धारा 144

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र हो चुके विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अगले दो महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जिले में कल सुबह युवाओं ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए रेलवे स्टेशन पर खड़ी दो ट्रेनों में तोड़फोड़ की थी। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने 12 निर्देशों की एक सूची साझा की है जिनका इस दौरान पालन किया जाना है।

इस निर्देश के अनुसार, जुमे की नमाज के बाद अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसक घटनाएं, अग्निपथ योजना के विरोध और आगामी त्योहार बकरीद और मोहर्रम को देखते हुए शांति भंग होने की आशंका है इसलिए 17 जून 2022 से लेकर दो महीने तक अवधि के लिए बलिया में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही होगी, न कोई जलूस निकाला जाएगा और न ही कोई धरना प्रदर्शन होगा।

हालांकि ये नियम सामाजिक रीति-रिवाजों और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।अग्निपथ : कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के बीच यूपी के बलिया में दो महीने के लिए लगाई गई धारा 144 लेट्सअप | ट्रेंडिंग देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र हो चुके विरोध प्रदर्शनों के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अगले दो महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। जिले में कल सुबह युवाओं ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए रेलवे स्टेशन पर खड़ी दो ट्रेनों में तोड़फोड़ की थी।

जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने 12 निर्देशों की एक सूची साझा की है जिनका इस दौरान पालन किया जाना है। इस निर्देश के अनुसार, जुमे की नमाज के बाद अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसक घटनाएं, अग्निपथ योजना के विरोध और आगामी त्योहार बकरीद और मोहर्रम को देखते हुए शांति भंग होने की आशंका है इसलिए 17 जून 2022 से लेकर दो महीने तक अवधि के लिए बलिया में धारा 144 लागू रहेगी।

इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर मनाही होगी, न कोई जलूस निकाला जाएगा और न ही कोई धरना प्रदर्शन होगा। हालांकि ये नियम सामाजिक रीति-रिवाजों और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।