सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की रिहाई का दिया आदेश, 31 साल से काट रहा है उम्रकैद

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। राजीव गांधी की 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी। पेरारिवलन और संथन, मुरुगन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार तथा रविचंद्रन उन सात दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

पेरारिवलन की 31 साल से अधिक पुरानी कैद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में उसके अच्छे आचरण, चिकित्सा स्थिति, शैक्षिक योग्यता को देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। जेल में बंद पेरारिवलन की दया याचिका दिसंबर 2015 से लंबित है।