गाजियाबाद। शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है।
यह लाइसेंस एक साल को मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपेन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई हैं।
हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है। लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए। इसी स्लैब में पांच साल से आयकर जमा कर रहा हो। इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है।
लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी और 11 हजार रुपये फीस तय है। घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा। अधिकारी कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। बोतल खरीदने का बिल भी होना जरूरी है।