उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल में बंद पड़े 22 दरवाजे खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस मामले की सुनवाई की थी।
याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि लखनऊ बेंच का कहना है कि यह मामला न्यायिक नहीं, बल्कि विवादास्पद है। आप इसपर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी। पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। दूसरी बंद कमरों को खोला जाए।
तीसरी इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन और चौथी बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं, उनकी स्टडी करने की इजाजत दी जाए। इन चारों अपील को खारिज किया गया है। हमें इसपर रिसर्च करने को कहा गया है। हमारा अगला कदम होगा कि हम हिस्ट्री अकादमी को अपरोच करें।