हाईकोर्ट ने तीन जजों को पाया भ्रष्टाचार का दोषी, बर्खास्तगी के लिए यहां भेजा पत्र

उत्तर प्रदेश देश
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों व एक विशेष न्यायाधीश को भ्रष्टाचार का दोषी पाया। कोर्ट ने अनुसूचित जाति/ जनजाति कानून को कदाचार के आरोप का दोषी करार दिया है और इन्हें बर्खास्त करने की राज्यपाल को संस्तुति भेजी है।

बता दें कि 28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बदायूं के रूप में नियुक्त किया गया.

11 जुलाई 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हिमांशु भटनागर को 19 मार्च, 1996 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में बलिया में नियुक्त किया गया था।