नई दिल्ली। CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एम नागेश्वर राव को ट्विटर के ‘ब्लू टिक’ वापस लेने के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना महंगा पड़ गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ट्विटर अकाउंट से ट्विटर की ओर से ‘ब्लू टिक’ हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने पर न केवल उन्हें फटकारा, बल्कि उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ट्विटर के फैसले के खिलाफ नागेश्वर राव की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस बात को समझना चाहिए कि ट्विटर को आवेदन पर फैसले के लिए समय तो लगेगा। अदालत ने कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।