15 साल पुराने वाहनों को लेकर हाईकोर्ट का आया ये आदेश, जान लें आप भी

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कार के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, ऐसे में याचिका खारिज करते हैं।

इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस को मनमाना बताने संबंधी तर्क पर दिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि अगर वाहन की फिटनेस और प्रदूषण उत्सर्जन मानदंड 2021 के ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के भीतर हैं तो उनकी होंडा सिटी कार के पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाए। उनकी कार को मूल रूप से फरवरी 2006 में पंजीकृत किया गया था। इसने अप्रैल 2021 में 15 साल पूरे किए।