लोहरदगा में पंचायत चुनाव तक धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बहाल

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। पंचायत चुनाव-2022 को लेकर लोहरदगा जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। इसमें कई शर्तें लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इधर 5 दिनों के बाद जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है।

पंचायत चुनाव को लेकर लोहरदगा अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि 16 अप्रैल, 2022 से निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं की समाप्ति तक प्रतिबंध जारी रहेंगे।

आदेश के मुताबिक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अभ्यर्थी नामांकन करने के लिए तीन व्यक्ति और तीन वाहन के साथ आ सकते हैं। किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आम सभा या किसी मांग को लेकर आम रास्ता रोकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह निषेधाज्ञा हाट या मेला में एकत्रित लोगों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में उपासना करने के लिए आए लोगों और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है।

आदेश में कहा गया है कि जरूरत के अनुसार सभी संबंधित दल निर्देशित शर्तों पर लाइसेंस लेकर स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं।

किसी प्रकार का घातक हथियार, आग्‍नेयास्‍त्र या विस्‍फोटक सामान आने और ले जाने की मनाई है। हथियार में वृद्धों, अपंगों या टहलने के लिए उपयोग आने वाला 3 फीट का डंडा, सुरक्षाकर्मी की राइफल आदि सम्मिलित नहीं है।

नेपालि‍यों द्वारा 6 इंच की खुखरी या सिखों द्वारा कृपाण धारण करने पर यह लागू नहीं होगा।

जानकारी हो कि रामनवमी को लेकर निकले जुलूस के दौरान हिरही ही गांव में 10 अप्रैल को हिंसा हुई थी। इसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद शुक्रवार की आधी रात से इसे बहाल कर दिया गया। जिले में लगातार पांच दिन इंटरनेट सेवा बंद रहने की यह पहली घटना है।

लगातार पांच दिन इंटरनेट सेवा बंद रहने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इस दौरान अफवाहों के प्रचार-प्रसार पर रोक भी लगी। स्थिति नियंत्रण में आ गया।