तपती गर्मी में शिक्षकों को राहत, वेतन मद में 18.90 अरब जारी

झारखंड
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रांची। तपती गर्मी में झारखंड के सरकारी स्‍कूल के शिक्षकों के लिए राहत की खबर। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के वेतनमद में 18.90 अरब रुपये जारी कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोप्‍पो ने इसकी जानकारी सभी उपायुक्‍त और जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने राजकीयकृत प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए गैर योजना मद में वेतन के लिए 18 अरब 90 करोड़ 10 लाख 79 हजार 6 सौ रुपये मात्र जारी किया गया है। संघ के अथक प्रयास से आवंटन जारी किया गया है। उन्‍होंने इसके लिए संघ की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आभार जताया।

आवंटन आदेश में निदेशक ने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और इसके पूर्व का बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में संतुष्ट होकर ही किया जाय, परंतु 15 नवंबर, 2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाय। अपवाद रूप से उच्च न्यायालय के न्यायादेश से आच्छादित मामलों में 15 नवंबर, 2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

आदेश में कहा गया है कि यह लगातार पाया गया है कि विभिन्न जिलों में अनुमान्यता से अधिक वेतन और भत्ते (यथाः मकान किराया भत्ता आदि) का भुगतान किया जाता है। कालांतर में उसकी वसूली का प्रयास किया जाता है, जिससे न्यायिक वाद उत्पन्न होते हैं। अनुमान्यता से अधिक भुगतान किए गए राशि की पूर्ण वसूली संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक से की जाएगी।

आदेश के मुताबिक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अंकित अग्रिम का सामंजन करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत निर्गत करेंगे।

विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई असामंजित अग्रिम राशि की वसूली नियमित वेतन से की जाय। सेवानिवृति लाभ से उक्त राशि की कटौति में आ रही कठिनाईयों के आलोक में अग्रिम की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

सरकार द्वारा आवास अग्रिम/मोटर कार अग्रिम किसी अन्य प्रकार का अग्रिम इत्यादि दिया गया हो या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर अंकित हो, तो उसकी वसूली भी लागू परिपत्र / नियमों के आलोक में की जाय तथा वित्त तथा स्थापित नियमावली का पालन सुनिश्चित किया जाय।