रांची। एडीजी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने आईपीएस अनुराग गुप्ता का निलंबन रद्द करने का आदेश दिया है। नियमानुसार दो साल से अधिक समय तक किसी अधिकारी को निलंबित नहीं रखा जा सकता है।
भ्रष्टाचार के आरोप में एडीजी अनुराग गुप्ता पिछले 26 माह से निलंबित चल रहे हैं। कैट की अदालत ने लगभग 26 माह से निलंबित चल रहे एडीजी अनुराग गुप्ता के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि निलंबन आदेश को वापस लें।
राज्य सरकार किसी को भी नियमानुसार दो साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रख सकती है। राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग के मामले मेंआरोपित रहे एडीजी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2020 को निलंबित कर दिया था।