नई दिल्ली। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक्सीडेंट होने के बाद भी कार के एयरबैग नहीं खुलते हैं। लेकिन, अब अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयर बैंग नहीं खुलते हैं तो ऐसी स्थिति में कार कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।
ऐसे एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा में लगे एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसे में कंपनियों को जुर्माना देना होगा। कंपनियों में सुरक्षा को लेकर और जागरूकता बढ़ेगी और वह इसे लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। बता दें कि यह सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने की है।
आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से कार में एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे यात्रियों को कार में सफर के दौरान बेहतर सुरक्षा मिलेगी।