रांची। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया।
बताया जाता है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई है। वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। पिछली बार लालू प्रसाद की ओर से बताया गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी हिरासत की अवधि 41 माह से अधिक हो चुकी है। सजा की आधी अवधि 30 माह ही होगी।
लालू की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाले के मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी) में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है।