रांची नगर निगम के वार्ड 38 के पार्षद दीपक कुमार लोहरा अयोग्य घोषित, सदस्यता भी गयी

झारखंड
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रांची। बड़ी खबर यह आई है कि झारखंड सरकार ने रांची नगर निगम के वार्ड 38 के पार्षद दीपक कुमार लोहरा को पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है।

नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। दीपक कुमार लोहरा के खिलाफ शहरी निकाय चुनाव 2018 के नामांकन के समय प्रपत्र 24 में गलत शपथ पत्र देने तथा जानकारी छुपाने की शिकायत सरकार को मिली थी।

दीपक लोहरा ने शपथ पत्र में यह जानकारी दी थी कि वार्ड 38 के मतदान केंद्र संख्या 38/8 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है और इसके अलावा किसी और मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। पर यह बात सामने आई कि इनका नाम मतदान केंद्र संख्या 38/1 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। ऐसे में दो मतदान केंद्रों में नाम रहने की वजह से इनके द्वारा दो बार मतदान किया गया।

ऐसे में उन्होंने अवैध रूप से मतदान किया। मामले की शिकायत आने पर नगर विकास विभाग ने जांच बैठाई। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट पर इसे प्रमाणित बताया। चल संपत्ति की रिपोर्ट में भी तथ्य छुपाने का आरोप लगा। सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा कर वार्ड पार्षद 38 दीपक लोहरा को अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया है।