लखीमपुर कांड: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- क्यों न रद्द हो आशीष मिश्रा की जमानत?

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी किया है।

साथ ही यूपी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तलब किया है। इतना ही नहीं एक गवाह पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और यूपी सरकार से पूछा है कि क्यों न उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इसके बाद मृतक किसानों के परिजनों ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए।

मृतक किसानों के परिजनों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि 10 मार्च को एक गवाह पर हमला हुआ और धमकी दी गई कि सरकार फिर से आ गई है। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही सभी गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया गया है।