31 मार्च से पहले पूरा कर लें ये पांच काम नहीं, तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें सब

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नई दिल्ली। मार्च वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है और इसमें फाइनेंस से जुड़े कई काम पूरा करना होता है। अगर 31 मार्च से पहले ये काम नहीं निपटाए तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पैन और आधार को लिंक करना होगा। यह काम 31 तक नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

रिवाइज्ड आईटीआर को भी आपको 31 मार्च के पहले ही निपटाना है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने आपको यह मौका 31 तक दिया है लेकिन अब भी आप पूरा नहीं किए तो पेनल्टी लगेगा। टैक्स बचाने के लिए आप चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं। यह महीना इसके लिए सबसे अच्छा भी है। इस महीने में आप निवेश करके उससे टैक्स बचा सकते हैं। बाद में अगर निवेश करेंगे तो छूट अगले वर्ष में ही प्राप्त कर सकेंगे।

केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए भी डेडलाइन आपके पास 31 मार्च तक ही है। आरबीआई ने यही डेडलाइन तय की है। म्यूचुअल फंड के साथ भी अब आधार को जोड़ना जरूरी है। यह काम भी आप 31 मार्च से पहले निपटा लीजिए।