पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी बड़कागांव गोलीकांड में दोषी करार, जानें पूरा मामला

झारखंड
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रांची। अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि बहुचर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया है।

मामले की सुनवाई रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हजारीबाग के बड़कागांव गोलीकांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। इसमें योगेंद्र साव को गोलीकांड समेत कई गंभीर आरोपों में पहले भी जेल भेजा गया था।

यहां बता दें कि 2015 में बड़कागांव गोलीकांड का मामला सामने आया था। इसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव में कफन सत्याग्रह किया था। आंदोलन तेज होने पर प्रशासन और सरकार के साथ कई दौर की बात हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हुई। इस मामले में योगेंद्र साव पर दो दर्जन से अधिक मामले में दर्ज किये गये थे, जिसमें से 11 मामलों में वो बरी हो चुके हैं।