छठी जेपीएससी नियुक्ति रद्द, झारखंड हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने छठी जेपीएससी की सभी नियुक्ति रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। सिंगल बेंच ने नियुक्ति रद्द करते हुए नई मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को सफल अभ्‍यर्थी ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।

छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले बद सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने की। कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया। नये सिरे से मेरिट लिस्‍ट जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से 326 सफल अभ्यर्थियों का बड़ा झटका लगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्‍ता अमितांश वत्‍स ने बहस की। जेपीएससी की ओर से अधिवक्‍ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

जानकारी हो कि छठी जेपीएससी में 326 लोगों की अफसरों की नियुक्ति की गई है। इसका अभ्‍यर्थी विरोध कर रहे थे। इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी थी। कोर्ट में मामला चलने के बाद भी सभी की ट्रेनिंग कराई गई। कुछ दिन पहले ही सभी की पोस्टिंग भी की गई थी। वर्तमान में वे राज्‍य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे है।