यूपी सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ की सरकार को राहत देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्‍तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दूसरी बार सुनवाई टालने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि जनहित याचिका दायर करने वाले याची ने सुप्रीम कोर्ट से उत्‍तर प्रदेश सरकार के सभी विज्ञापनों को रोकने को लेकर निर्देश देने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।

प्रदेश सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है। नकली लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश के लिए यूपी सरकार सभी लोक कल्याण और विकास फंड का पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रही है।

याची ने अपनी अर्जी में कहा था कि यूपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपये का विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। बता दें कि उत्‍तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता सीआर जया सुकिन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।