नहीं बदलेंगे SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मानक, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में आरक्षण के मानकों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, समय समय पर सरकार को यह रिव्यू करना चाहिए कि प्रमोशन में आरक्षण के दौरान दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले इससे संबंधित डेटा एकत्र करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बनाया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए।