झारखंड में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नहीं आना है ऑफिस, आदेश जारी

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड में कुछ सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस नहीं आना है। इस बाबत राज्‍य के मुख्‍य सचिव सुखदेव सिंह ने 5 जनवरी, 2022 को आदेश जारी किया है। इसकी सूचना सभी अपर मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक और सभी विभागाध्‍यक्ष को दी है। इसका सख्‍ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

मुख्‍य सचिव ने आदेश में लिखा है कि राज्य में पुन: COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसके नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा 3 जनवरी, 2022 आदेश निर्गत किया गया है। इसमें कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति के संबंध में अंकित किया गया है कि सभी केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार, अर्द्ध सरकारी और निजी कंपनी को कार्यालयों को अधिकतम 50% कर्मचारि‍यों के साथ काम करने की अनुमति है।

मुख्‍य सचिव ने लिखा है भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने भी 3 जनवरी, 2022 को कार्यालय संचालन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी, 2022 तक उपस्थिति का संचालन उक्‍त अनुरुप करना है।

ये है निर्देश

  • अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालयों में उपस्थित होना है।
  • अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की कम से कम 50% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
  • ऑफिस नहीं आने वाले अधिकारी/कर्मचारी घर से काम करेंगे। उन्हें हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार पर उपलब्ध होना है।
  • दिव्‍यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से ही काम करना जारी रखेंगे।
  • विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें कार्य स्थलों की साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने आदि के निर्देश शामिल हैं। यह कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए कि गलियारों में भीड़ नहीं हो।
  • जहां तक ​​संभव हो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से बैठक करें। जब तक जनहित में जरूरी नहीं हो, तब तक व्यक्तिगत बैठकों से बचा जाना चाहिए।