समस्तीपुर। बिहार में दारोगा ने दहेज में 15 लाख रुपए नहीं देने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। दारोगा के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय के न्यायालय में विविध वाद सं. 31/21 दाखिल कर दारोगा पति समेत सास-देवर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
जानकारी के अनुसार जिले के विद्यापतिनगर थानांतर्गत एक गांव की पीड़ित लड़की ने दायर मुकदमा में कहा है कि उनकी शादी उजियारपुर थाने के लखुआ पतैली गांव के स्वर्गीय राम स्वार्थ चौरसिया के पुत्र बिट्टू कुमार कमल के 2019 हुई थी। शादी के समय उनके पति रेलवे ग्रुप डी में तैनात थे। पीड़िता ने आगे बताया कि उनके पति बिट्टू कुमार कमल का सेलेक्शन बिहार पुलिस के दारोगा में हुआ और दहेज में 15 लाख रुपए की मांग करने लगे। इनकार करने पर उसे शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
साथ ही जबरन गर्भनिरोधक दवा खिलाने तथा दूसरी शादी करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने पूर्व में भी अपने पति, सास सुनीता देवी एवं देवर बबलू कुमार पर दहेज नहीं देने पर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विद्यापतिनगर थाना कांड सं. 10/2019 एवं महिला थाना कांड सं. 90/21 दर्ज कराने की बात अंकित कराई है।