बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को मिलेगी राहत, जीवन प्रमाण पत्र के लिए बदले नियम

देश बिहार
Spread the love

पटना। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। अब 80 साल की उम्र के अधिक के पेंशनरों को एक अक्तूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने भी यह फैसला लिया है। पहले सभी उम्र के पेंशनरों को एक नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों को इस साल अक्तूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना देना पड़ा था। लेकिन केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में बदलाव किया जा रहा है।

वित्त विभाग के उपायुक्त ने उन बैंकों को पत्र लिखा है जिनमें बिहार सरकार के कर्मियों की पेंशन वाले खाते हैं। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने यह पत्र एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के अलावा कोषागार पदाधिकारियों को लिखा है।

सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के अपना पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा कराना होता है। आम तौर पर हर साल ये प्रमाण पत्र नवंबर माह से जमा कराया जाता है। लेकिन अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त समय दिया गया है। अब अक्तूबर माह से ही वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।