गलत GST रिटर्न भरने पर अब पूछताछ नहीं, सीधे वसूली की कार्रवाई

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) का गलत रिटर्न भरना अब कारोबारियों को महंगा पड़ने वाला है क्‍योंकि ऐसा करने पर नए साल से पूछताछ के बजाय सरकार द्वारा सीधे वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. 1 जनवरी से अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे.

सरकार का मानना है कि इस कदम से गलत बिल दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने गत 21 दिसंबर को जीएसटी अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया. इसके बाद एक जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा.

सरकार के मुताबिक उसे यह शिकायत मिलती है कि मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं. जीएसटी में बड़े पैमाने पर हो रही इस गड़बड़ी को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के वित्त विधेयक में इस बदलाव का प्रावधान रखा था.

अबतक इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने पर जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाता था और फिर वसूली की प्रक्रिया शुरू होती थी. नियम बदलने के बाद अधिकारी सीधे ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर देंगे. कारोबारियों के मुताबिक, जीएसटी कानून में यह बदलाव काफी कड़ा है और जीएसटी विभाग को वसूली करने का विशेष अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि इस नए प्रावधान का दुरुपयोग होने की आशंका है.