नई दिल्ली। NGT के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार उन सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी, जो एक जनवरी 2022 को 10 साल पुराने हो जाएंगे। उन वाहनों के लिए सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी करेगी, जिससे वाहन मालिक अन्य स्थानों पर उनका पुनःपंजीकरण करा सकें।
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इसी सप्ताह जारी एक आदेश के अनुसार, हालांकि आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और संचालन पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
जुलाई 2016 में दिए एक आदेश में एनजीटी ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने संबंधी उसके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा।