रांची। मंगलवार को झारखंड विधानसभा से भीड़, हिंसा और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पारित हुआ। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
विपक्ष के वॉकआउट के बीच सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी। नये कानून के अनुसार अगर कोई मॉब लिंचिंग का कृत्य करता है और इसके पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा।
साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिंच करने के षड्यंत्र में शामिल होता है या षडयंत्र करता है या लिंचिंग के कृत्य के लिए दुष्प्रेरित या उसमें सहायता या प्रयत्न करता है, तो उसके लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।