दुष्कर्म के इस आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना

झारखंड देश
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पलामू। पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को सजा सुनाई गई है। लड़की शौच से लौट रही थी, उसी क्रम में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।

पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर पिपराटांड़ थाना कांड संख्या 01/2018, दिनांक 03.01.2018 धारा 376 IPC एवं 4 पोस्को एक्ट दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस कांड के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक गुलशन भेंगरा थे जो कि वर्तमान में रामगढ़ जिले में तैनात हैं, उन्होंने अनुसंधान के दौरान सुसंगत साक्ष्य संकलन कर ससमय आरोप पत्र समर्पित किया था।

उसके आधार पर न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -फोर सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की ओर से अभियुक्त लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा (22 वर्ष) को सजा सुनाई गई। वह तुनुदाग, थाना : पिपराटांड़, जिला पलामू का रहनेवाला है। उसेधारा 376 (2) (i) भादवि के अंतर्गत दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।