- मनरेगा आयुक्त ने परियोजना पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश
रांची। मनरेगा मजदूरों के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड के सभी प्रखंडों में कैंप लगाये जाएंगे। इस बाबत ऑनलाइन बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने 17 दिसंबर को आवश्यक दिशा निर्देश सभी परियोजना पदाधिकारियों को दिए। बैठक में संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें
मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने ई-श्रम पोर्टल में मनरेगा मजदूरों के निबंधन के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंडस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं।
पीडीएस डीलर का भी रजिस्ट्रेशन कराएं
मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सहिया, रसोईया, सेविका मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ-साथ पीडीएस डीलर का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। अर्हता रखने वाले असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मनरेगा आयुक्त ने ईट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया।
इनका होगा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, खेतीहर कामगार, पशुपालन मजदूर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, मछुआरा, ईट भट्ठा/क्रशर में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा कामगार, एनआरएलएम/एनयूएलएम के अंतर्गत एसएसजी सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मिड डे मील कामगार, फेरीवाला इत्यादि।
निबंधन के लिए आवश्यक पात्रता
श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जो आयकर दाता नहीं हो।
ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस का सदस्य नहीं हो।
असंगठित श्रमिक श्रेणियों में कार्यरत हो।
निबंधन के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार संख्या
आधार से जुड़ा मोबाइल एवं एक्टिव मोबाइल नंबर।
आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लाभ
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। असंगठित कामगारों को पहचान मिलेगी। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
निबंधन के लिए ये करना होगा
असंगठित कामगार इस पोर्टल पर या निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण निःशुल्क है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी तरह की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।