रांची। सरकार ने झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की प्रस्तावित 21 दिसंबर की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। पेट्रोल पंप खुले रखने के निर्देश दिये गये हैं। इस बाबत खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 20 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया है।
विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर प्रसाद ने राज्य सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत इसकी बिक्री एवं क्रय बाधित करना सरकार द्वारा स्थापित नियम/अधिनियमों के विरुद्ध है।
विशेष सचिव ने उपायुक्तों को लिखा है कि 21 दिसंबर, 2021 को झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एशोसिएशन के प्रस्तावित हड़ताल को अवैध मानते हुए सभी पेट्रोल पंप खुला रखना सुनिश्चित किया जाय।
बतातें चलें कि एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मांगों में वैट में कमी करना, बकाये का भुगतान करना, डीजल में हो रही मिलावटखोरी रोकना भी शामिल है।