बड़ी खबरः झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका की खारिज, इस मामले में हैं जेल में

झारखंड
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रांची। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।बड़कागांव गोली कांड मामले में मंगलवार को हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय के कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। बीते सोमवार को मामले में सुनवाई हुई थी, तब फैसला सुरक्षित रखा था। बड़कागांव गोली कांड मामले में पूर्व मंत्री की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जहां कोर्ट से मंत्री ने जमानत की मांग की थी। मामले में बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।