बिहार के महाबोधि मंदिर परिसर में हुए बम ब्लास्ट मामले में 8 आतंकियों ने कबूला अपना जुर्म, इस तारीख सुनाई जायेगी सजा

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पटना। बड़ी खबर पटना से आ रही है।बिहार के बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर में हुए बम ब्लास्ट मामले में 8 आतंकियों ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था। एनआईए के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में आवेदन दाखिल कर आतंकियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। इसके बाद जज ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर की तारीख तय की है।

यहां बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में प्लांट तीन आईईडी बम बरामद हुये थे। वहीं एक बम कालचक्र के पास किचन से बरामद किया गया था। इस कांड में नौ आरोपितों के खिलाफ पटना एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। नौ आरोपितों में आठ दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगम्बर शेख ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, जबकि एक आरोपित जेहादुल इस्लाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया।

अब इसके मामले की अलग से सुनवाई होगी। इससे पहले सभी आरोपितों को बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की कथित प्रताड़ना का बदला लेने के लिए बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमाएत-उल-मुजाहिदीन के सरगना जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में रह रहे संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी।