दिल्ली। महिलाओं को स्थाई कमीशन नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने थल सेना को फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद कुछ महिलाओं को मेडिकल या किसी अन्य वजह से स्थाई कमीशन नहीं दिया गया है। ऐसी 72 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेना के रवैए पर खूब खरी-खोटी सुनाई। कोर्ट ने अनुसार, अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दे रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, फिर भी हम एक मौका देते हैं कि सेना अपनी गलती को सुधार लें।


