दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे पटाखे जलाने के निर्देश

झारखंड मुख्य समाचार
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  • 125 डेसीबल से कम ध्वनि वाले पटाखे नहीं जलाएं
  • उल्लंघन करने पर नियम के तहत होगी कार्रवाई

रांची। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के पालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

इसका करना है पालन

● केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम हो।

● दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम 8 बजे से रात 10 तक ही चलाए जा सकेंगे।

● जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उन पर सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

● दीपावली एवं गुरु पर्व पर शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक और छठ में प्रातः 6 से 8 तक एवं क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।