क्रूज ड्रग्‍स केस : आरोपी से NCB की ड्रग्‍स बरामदगी को कोर्ट ने माना गैरकानूनी

देश मुंबई
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मुंबई। मुंबई क्रूज शिप ड्रग्‍स केस में नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) की खामियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं. छापे में प्राइवेट डिटेक्टिव और भाजपा कार्यकर्ता को शामिल करने से कोर्ट में उसकी किरकिरी हो रही है.

एनडीपीएस की विशेष अदालत ने इस मामले एक और आरोपी नूपुर सतीजा को जमानत देते हुए कहा कि नूपुर से ड्रग्‍स की कथित बरामदगी एनसीबी अधिकारी के बजाय किसी अन्‍य महिला ने की, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है. नूपुर को इस मामले में 30 अक्टूबर को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालत का पूरा आदेश शनिवार को सार्वजनिक किया गया है.

विशेष न्‍यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा महिला पंच गवाह ने नुपुर सतीजा की तलाशी ली थी. उनके साथ कोई अन्‍य महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी. आरोपी से गोलियां बरामद होने के बाद किसी अधिकृत व्‍यक्ति ने कोई पंचनामा नहीं किया. अदालत ने कहा, इस पूरे मामले में एनडीपीएस कानून के एक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है. एनसीबी ने नूपुर के पास से एक्‍सटेसी की चार गोलियां बरामद होने का हवाला देते हुए कोर्ट से उसे जमानत न देने की गुजारिश की थी.

बता दें कि क्रूज ड्रग्‍स केस में बॉलीवुड सुपरस्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और नुपुर सतीजा सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है. हालांकि मामले से जुड़े एक गवाह प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि एनसीबी ने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए कथित तौर पर डील की बात की थी.

गवाह के इस खुलासे के बाद मामला पूरी तरह विवादों में घिर गया और एनसीबी को समीर वानखेड़े को मामले की जांच से हटाकर संजय सिंह को इसकी जिम्‍मेदारी सौंपनी पड़ी.