सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया लखीमपुर खीरी हिंसा पर स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का स्‍वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से इस बारे में स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

मामले की अगली सुनवाई अब कल यानी शुक्रवार को होगी. सीजेआई ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि उन्‍हें दो वकीलों ने घटना के संबंध में पत्र लिखा था. उनका नाम शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा है. पत्र में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन और यूपी सरकार ने समय पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने की बात कही गई है. कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से भी पूछा कि मामले में क्या एक्शन लिया गया है.

यूपी सरकार के वकील ने कहा कि जांच के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई गई है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. स्टेट्स रिपोर्ट में बताना है कि कितने लोगों पर एफआईआर हुई है और कितने गिरफ्तार किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की हत्या कर दी गई है. हम जानना चाहते हैं कि आरोपी कौन हैं और आपने उन्हें गिरफ्तार किया है या नहीं.

सीजेआई ने कहा कि हमें एक वकील ने जानकारी दी है कि मृतक लवप्रीत की मां बीमार हैं. राज्य सरकार उनका इलाज करवाए. लवप्रीत की मां की हालत के बारे में भी यूपी सरकार को कल कोर्ट को जानकारी देनी है.