साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव रिहा, मधेपुरा में 32 साल पुराने अपहरण मामले में भेजे गए थे जेल

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मधेपुरा। जन अधिकार पार्टी (जाप) के सुप्रीमो पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है। मधेपुरा में 32 साल पुराने एक मामले में वह जेल भेजे गए थे।

बिहार विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले जाप नेता की रिहाई से सियासी गर्मी बढ़ने के आसार हैं। पांच माह पहले 11 मई को पटना में जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें उसी दिन देर रात मधेपुरा में एसीजेएम के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वहां से कोर्ट ने उन्हें रिमांड कर बीरपुर उपकारा भेज दिया था। जाप सुप्रीमो को एक अपहरण के मामले में गिरफ्तारी हुई थी।

मधेपुरा की विशेष अदालत एडीजी-3 ने सोमवार को फैसला सुनाया है। यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। उपचुनाव के ठीक पहले पप्पू यादव की रिहाई पर जाप कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है।