दीपावली, छठ और क्रिसमस पर पटाखे चलाने को लेकर गाइडलाइंस जारी

झारखंड
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रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटाखे फोड़े जाने को लेकर संजीदा है। उसने सूचना जारी की है। कहा है कि एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण), नई दिल्ली के निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

इस आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा यह तय किया गया है कि दीपावली, छठ, क्रिसमस और अन्य पर्व त्योहारों के दौरान सीमित तौर पर ही पटाखे फोड़ने की अनुमति लोगों को मिले। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। इस अवधि से पहले या बाद में पटाखा फोड़ा जाना लीगली गलत होगा।

छठ के समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। हालांकि इसके विपरीत क्रिसमस और नव वर्ष पर छूट रहेगी। इस दिन मध्य रात्रि को 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं।